शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

The benefit of reservation will not be available in the appointment of government advocates
शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  राज्य सरकार के विधि एवं विधायी विभाग ने कहा है कि शासकीय अधिवक्ता का पद लोकसेवक का पद नहीं है, इस पद पर आरक्षण नियम लागू नहीं होते हैं। इसलिए शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में विधि एवं विधायी विभाग ने ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन को जवाब भेज दिया है। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण की माँग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया था कि राज्य सरकार शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में तीन महीने में निर्णय लें। हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में विधि एवं विधायी विभाग ने अपने जवाब में कहा कि शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। एसोसिएशन के अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने कहा है कि आरक्षण को लेकर एक और याचिका दायर की जा रही है, जिस पर जल्द सुनवाई होगी।
 

Created On :   9 Dec 2020 2:57 PM IST

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