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लाइसेंस के नवीनीकरण में कचरा कलेक्शन रसीद की शर्त स्वीकार नहीं - महाकोशल चेंबर ने बैठक में जताया विरोध
डिजिटल डेस्क जबलपुर । महाकोशल चेम्बर ऑफ़ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने लाइसेंस नवीनीकरण में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की रसीद की अनिवार्यता का विरोध किया है। चेंबर का कहना है कि इस तरह की शर्त लागू करना तानाशाही है। चेंबर कार्यालय में आयोजित बैठक में चेंबर के रवि गुप्ता, हेमराज अग्रवाल, शंकर नाग्देव व राजेश चंडोक ने कहा कि व्यापारिक लाइसेंस नवीनीकरण में किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी। वर्ष 2021-22 के लिए नगर निगम के व्यापार लाइसेंस का नवीनीकरण 31 मार्च तक करना है, परंतु नगर निगम कर्मचारियों द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया में आवश्यक रूप से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन रसीद प्रस्तुत करने की बाध्यता लगाई गई थी, जिससे व्यापार जगत में रोष व्याप्त है। चेंबर पदाधिकारियों का कहना है कि निगम प्रशासन की यह शर्त उन्हें मान्य नहीं है। बैठक में चेंबर के युवराज गढ़ावाल, अखिल मिश्र, अनूप अग्रवाल, अनिल जैन, विनोद पहारिया, रमेश गर्ग, राजेश महेश्वरी, सुधीर सोनकर, अरुण पवार, सुशील केशरवानी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।
नगर निगम अपना रहा तानाशाह रवैया
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया का पुन: सरलीकरण करने की माँग की है। कैट के जितेंद्र पचौरी, दीपक सेठी, संदेश जैन व अमित जैन ने शुक्रवार को डिप्टी कमिश्नर पीएन सन्खेरे को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि निगम प्रशासन द्वारा 22 फरवरी को एक नया आदेश जारी किया गया है, जिससे व्यापारी वर्ग परेशान है। लाइसेंस नवीनीकरण के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स व डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुल्क की पेड रसीद भी अनिवार्य रूप से जमा करने की बाध्यता उचित नहीं है। इनका कहना है कि यह तानाशाहीपूर्ण निर्णय है।
Created On :   20 March 2021 3:46 PM IST