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आखिर क्यों हुक्का बारों की जांच करने से बच रहे ड्रग इंस्पेक्टर!

डिजिटल डेस्क जबलपुर। हुक्का बारों के संचालन की निकगरानी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस समय-समय पर अपनी ओर से निर्देश जारी कर चुके हैं। इसके लिए बकायदा अधिकारियों को आदेशित किया जा चुका है, लेकिन शासन ने जिन्हें कार्रवाई करने का अधिकार दिया है वे ही इससे दूरी बनाए रखे हैं। पता चला है कि सिगरेट व तम्बाखू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत राज्य सरकार ने आषैधि निरीक्षक (ड्रग इंस्पेक्टर) को शक्तियां प्रदान करते हुए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।
सूत्रों की माने तो आधिकारिक शक्तियां होने के बाद भी जिले के ड्रग इंस्पेक्टर हुक्का बारों और अन्य सावर्जनिक स्थलों पर एक्ट के तहत कार्रवाई करने से हमेशा बचते ही रहे हैं। शायद ही कभी ऐसा मौका सामने आया हो जब खाद्य एवं औषधि विभाग के ड्रग इंस्पेक्टरों ने इस दिशा में कोई कड़ी कार्रवाई की हो। मुंबई में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए अनाधिकृत तरीके से संचालित हो रहे हुक्का बारों पर कार्रवाई करने और इन्हें बंद कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी जिम्मेदार विभाग द्वारा इस दिशा में उदासीन रवैया अपनाए रखना निराशाजनक है।
संशय के कारण अटकी कार्रवाई-
जानकारों का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हुक्का बारों पर सख्त कार्रवाई न हो पाने के पीछे कहीं न कहीं विभागों के बीच बनी संशय की स्थिति भी जिम्मेदार है। दरअसल, हुक्का बार संचालन के लिए पुलिस, प्रशासन और नगर निगम तीनों से ही अलग-अलग स्वीकृतियां लेनी पड़ती है। कायदे से हुक्का बार संचालित करने वालों की नियमित जांच का जिम्मा शासन ने खाद्य एवं औषधि विभाग की विंग को दे रखा है। इसको चलते एक्ट के तहत हुक्का बारों एवं होटल व रेस्टोरेंट में सिगरेट या हुक्का परोसे जाने के लिए अलग से स्मोकिंग जोन की व्यवस्था होना अनिवार्य है। साथ ही धुएं के वैंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था एवं स्मोकिंग अलार्म आदि के सुरक्षा इंतजाम भी जरुरी हैं। इन्हीं सब व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल का दायित्व ड्रग इस्पेक्टरों का है। लेकिन इस सब के बावजूद शहर में बेझिझक नियम विरुद्ध हुक्का बारों का संचलान हो रहा है। यही नहीं कई बियर बारों में भी नियमों को ताक पर रख हुक्का परोसा जा रहा है।
Created On :   24 Jan 2018 1:33 PM IST