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कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में सजायाफ्ता सिमी कार्यकर्ता के पिता को नहीं मिली माफी

अवमानना मामले पर परिवार सहित हाजिर हुए आरोपी को कोर्ट ने शपथपत्र पर अपना जवाब पेश करने कहा
डिजिटल डेस्क जबलपुर । बैंक डकैती के आरोप में उम्र कैद की सजा पाए सिमी के एक कार्यकर्ता मोहम्मद साजिद उर्फ शेरू के पिता अब्दुल सत्तार को माफी देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। सत्तार पर आरोप है कि उसने अपनी बेटी के निकाह का हवाला देकर अपने बेटे शेरू को अंतरिम जमानत देने की प्रार्थना की थी, लेकिन जांच में निकाह का कार्ड फर्जी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे अवमानना का नोटिस जारी किया था। सोमवार को जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस अंजली पालो की युगलपीठ के सामने सत्तार अपने पूरे परिवार के साथ हाजिर हुआ और उसने माफी की गुहार लगाई। युगलपीठ ने उसे कहा है कि वो शपथ पत्र पर लिखित में अपना जवाब पेश करे।
गौरतलब है कि 16 अक्टूबर 2014 की शाम 5:15 बजे मंदसौर जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा पिपलिया मंडी में आरोपी अबू फैजल एवं अन्य आरोपियों नेमिलकर देसी कट्टा और चाकू की नोक पर बैंक के उप प्रबंधक और कर्मचारी को डरा-धमकाकर उनके साथ मारपीट कर बैंक में डकैती डाली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया था। सिमी कार्यकर्ता अबू फैजल, मोहम्मद इकरार शेख और मोहम्मद साजिद उर्फ शेरू को भोपाल की जिला सत्र न्यायालय के एडीजे गिरीश दीक्षित ने 21 जून 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के खिलाफ उज्जैन में रहने वाले मोहम्मद साजिद उर्फ शेरू ने वर्ष 2018 में यह अपील हाईकोर्ट में दायर की थी।
सजा के खिलाफ शेरू के पिता अब्दुल सत्तार ने एक आवेदन पेश कर अपनी बेटी के 15 दिसंबर 2019 को होने वाले निकाह का हवाला देकर अपने बेटे को अंतरिम जमानत देने की प्रार्थना की थी। अर्जी के साथ अब्दुल सत्तार ने निकाह का कार्ड शपथपत्र के साथ पेश किया था। पिछली सुनवाई के दौरान कुछ शंका होने पर अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी की बहन का निकाह एक साल पहले ही हो चुका है। उक्त फर्जीवाड़ा उजागर होने पर अब्दुल सत्तार को कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे।
Created On :   11 Feb 2020 2:16 PM IST