सड़क पर आया बीएच-भारत सीरीज का पहला वाहन

The first vehicle of BH-Bharat series came on the road, Minister of State for Transport Patil inaugurated
सड़क पर आया बीएच-भारत सीरीज का पहला वाहन
लोकार्पण  सड़क पर आया बीएच-भारत सीरीज का पहला वाहन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अभी तक आप महाराष्ट्र में ‘एम एच", उत्तरप्रदेश में ‘यू पी", मध्यप्रदेश मे "एम पी" अक्षरों से शुरू होने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन क्रमांक देखते रहे हैं पर जल्द ही सड़को पर ‘बीएच’ यानी भारत सीरीज के वाहन भी देख सकेंगे। महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत मुंबई से हुई है। बुधवार को राज्य के परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटिल ने भारत सीरीज वाले पहले वाहन का लोकार्पण किया। अब तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहन के रजिस्ट्रेशन में वाहन संख्या में संबंधित राज्य के नाम के शार्टफार्म शामिल होते थे। लेकिन अब भारत सीरीज की शुरुआत बीएच अक्षर से शुरु हो चुकी है। ये वाहन पूरे भारत में कहीं भी बगैर किसी रोकटोक के इस्तेमाल किए जा सकेंगे। दूसरे राज्यों में जाने पर वहां फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। भारत सिरीज वाली पहली कार हासिल करने वाले श्रद्धा सुटे केंद्र सरकार के आरसीएफ में बतौर अधिकारी करने वाली सुटे ने कहा कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि भारत सिरिज की पहली कार खरीदने का उन्हें मौका मिला है। 

दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना पड़ेगा

यह आईटी बेस पर आधारित वाहन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। अन्य राज्यों में शिफ्टिंग या ट्रांसफर होने पर कर्मचारियों को अपने वाहनों का दुबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की बड़ी समस्या आती है। सरकारी और निजी दोनों ही तरह के कर्मचारी इस समस्या से परेशान होते हैं। फिलहाल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति 12 महीने से ज्यादा समय तक अपने वाहन को संबंधित राज्य जहां से वह रजिस्टर्ड है, उसके बाहर किसी अन्य राज्य में नहीं रख सकता है। यात्री वाहन का अन्य राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिस राज्य के आरटीओ से वह रजिस्टर्ड है, वहां से एनओसी लेनी पड़ती है। नये राज्य में रोड टैक्स भरना पड़ता है। पूर्व में जिस राज्य में वाहन रजिस्टर्ड था ,वहां रोड टैक्स रिफंड के लिए प्रार्थना पत्र लगाना पड़ता है। अलग-अलग राज्यों में यह बड़ी बोझिल प्रक्रिया होती है। अब भारत सीरिज का बड़ा फायदा यह होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर वाहन मालिक को नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना पड़ेगा।

अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक     

देश में भारत सीरीज व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएच-सीरिज रजिस्ट्रेशन वाहन धारक की मर्जी और विकल्प पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि अगर आप नई गाडी खरीदते हैं तो यह अनिवार्य नहीं है कि आप बीएच सीरीज में ही रजिस्ट्रेशन कराएं।
 
 

Created On :   28 Oct 2021 8:25 PM IST

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