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युवती ने कहा अपने माता-पिता के साथ घर पर ही रहूंगी
डिजिटल डेस्क जबलपुर। पिछले 6 माह से लापता युवती ने हाईकोर्ट में कहा है कि वह अपने माता-पिता के साथ उनके घर में रहना चाहती है। पिछले आदेश पर मझौली पुलिस द्वारा पेश की गई युवती के बयान को सुनकर जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने युवती को उसके माता-पिता के सुपुर्द करने के निर्देश देकर उसके पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण कर दिया।
सोहन लाल (बदला हुआ नाम) की ओर से दायर इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में
आरोप था कि 30 मई 19 से उसकी पुत्री अचानक गायब हो गई। काफी खोजखबर के बाद भी उसका पता नहीं चला, तब मझौली पुलिस को शिकायत की गई। बेटी को खोजने में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने पर यह मामला
हाईकोर्ट में दायर किया गया था। पूर्व में हाईकोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट के साथ ही युवती को पेश करने के निर्देश मझौली पुलिस को दिये थे। मामले पर आगे हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने आवेदक की पुत्री को कोर्ट में पेश किया। युवती के बयान सुनकर अदालत ने बेटी को उसके माता-पिता के सुपुर्द करके याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित साहू ने पैरवी की।
Created On :   12 Dec 2019 4:09 PM IST