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2 साल से जवाब नहीं दे सकी सरकार, हाईकोर्ट ने लगाई 5 मामलों पर कॉस्ट, रकम कुल 50 हजार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के मामले पर पिछले दो वर्षों से जवाब पेश न किए जाने को हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। पांचों मामलों पर जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने दस-दस हजार रुपए (कुल पचास हजार) की कॉस्ट लगाते हुए जवाब पेश करने का एक मौका दिया है। मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद करने के निर्देश देकर युगलपीठ ने सरकार को स्वतंत्रता दी है कि वो दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों से उक्त रकम वसूल सकती है।गौरतलब है कि भोपाल में इंस्पैक्टर के पद पर पदस्थ निरंजन शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन न दिए जाने को
चुनौती दी थी। आवेदकों का कहना था कि 14 अप्रैल 2003 को उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की अनुशंसा की गई थी। याचिकाकर्ता निरंजन शर्मा को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन तो दिया गया, लेकिन 30 जून 2004 को वह वापस ले लिया गया।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 6 दिसंबर 2016 को फैसला देकर याचिकाकर्ताओं को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन व उससे जुड़े सभी लाभ देने के आदेश राज्य सरकार को दिए थे। एकलपीठ के फैसलों के खिलाफ राज्य सरकार ने ये अपीलें हाईकोर्ट में दायर की थीं। इन मामलों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार 2003 में की गई अनुशंसा पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने से जुड़े 3 बिन्दुओं पर जवाब पेश करने कहा था।
मामलों पर आगे हुई सुनवाई के दौरान दो साल से जवाब पेश न किए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार पर कुल 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। उक्त रकम उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
Created On :   4 Dec 2019 1:41 PM IST