पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटाने सरकार को फिर मोहलत

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पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटाने सरकार को फिर मोहलत

हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने सरकार को दिया समय, अगली सुनवाई 4 को
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
भोपाल के टीटी नगर चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अर्जुन सिंह की प्रतिमा स्थापित किये जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने एक और मौका दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने कहा कि अगली पेशी से पहले सरकार मामले पर जवाब पेश करे और उसकी एक एडवांस कॉपी याचिकाकर्ता के पैरोकार को दी जाए। इस निर्देश के साथ युगलपीठ ने अगली सुनवाई 4 फरवरी को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि जबलपुर के अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर करके भोपाल के टीटी नगर लिंक रोड पर चौक के बीचों-बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की दस फीट की मूर्ति लगाये जाने को चुनौती दी है। आवेदक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों या सरकारी जगहों पर नेताओं की मूर्ति लगाने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने भी चीफ सेक्रेटरी को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश पूर्व में जारी किए थे। याचिका में आरोप है कि यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देकर टीटी नगर के जिस स्थान से चन्द्रशेखर आजाद की मूर्ति पूर्व में हटाई गई थी वहीं पर अब पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति स्थापित करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर हाजिर हुए। सरकार की ओर से जवाब पेश करने समय देकर सुनवाई मुलतवी कर दी।
 

Created On :   22 Jan 2020 2:27 PM IST

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