हाईकोर्ट ने पूछा- पायली में गंदगी रोकने क्या है योजना

The High Court asked - what is the plan to stop the mess in the paly
हाईकोर्ट ने पूछा- पायली में गंदगी रोकने क्या है योजना
हाईकोर्ट ने पूछा- पायली में गंदगी रोकने क्या है योजना

डिवीजनल बैंच ने किया जवाब तलब, अगली सुनवाई 25 जनवरी को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हा
ईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि सिवनी जिले में स्थित पर्यटन स्थल पायली में गंदगी रोकने के लिए क्या योजना है। डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को तय की है। 
सिवनी जिले के ग्राम पायली के नागरिकों ने हाईकोर्ट को 18 जून 2020 को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि ग्राम करकुही से लेकर पायली तक अभी तक सड़क नहीं बनी है। इसके कारण आवागमन में दिक्कत होती है। सड़क नहीं होने से गाँव में रोजगार के साधन भी नहीं हैं। इस मामले में डिवीजन बैंच ने कोर्ट मित्र से गाँव का निरीक्षण कराया था। कोर्ट मित्र ने बताया कि गाँव में सड़क नहीं है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बुधवार को सुनवाई के दौरान उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने बताया कि गाँव में 300 मीटर सड़क का काम शुरू कर दिया गया है। शेष सड़क का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। कोर्ट मित्र राहुल दिवाकर ने कहा कि पायली में बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, पिकनिक के बाद गंदगी पानी में फेंक जाते हैं। इस पर डिवीजन बैंच ने जवाब-तलब किया है।

Created On :   17 Dec 2020 2:10 PM IST

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