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ADPO को DJ की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति, रिजल्ट सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। ADPO को DJ की परीक्षा में शामिल होने, स्टेट बार काउंसिल से वकील के रूप में वकालत करने का एनरोलमेंट नंबर लेने की आवश्यकता की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दो अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी ADPO को जिला जस्टिस DJ की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि ADPO को स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत होना जरूरी नहीं है।याचिका में कहा गया है कि ADPO के पद पर 7 साल काम करने वालों को DJ पद की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र माना गया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के रिजल्ट सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है। भोपाल निवासी ADPO प्रियंका उपाध्याय और सीहोर निवासी केदार सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 28 DJ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इस पद की प्रांरभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 30 मई अंतिम तिथि रखी गई है। याचिका में कहा गया है कि ADPO के पद पर 7 साल काम करने वालों को DJ पद की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र माना गया है।
जब उन्होंने ऑनलाइन फार्म भरने की कोशिश की तो उसमें स्टेट बार काउंसिल में वकील का एनरोलमेंट नंबर मांगा गया। बिना एनरोलमेंट नंबर के फार्म स्वीकार नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील वेदप्रकाश नेमा और विभा पाठक ने तर्क दिया कि ADPO को स्टेट बार काउंसिल से वकील के रूप में वकालत करने का एनरोलमेंट नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दीपक अग्रवाल मामले का हवाला देते हुए कहा कि ADPO को स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत होना जरूरी नहीं है। सुनवाई के बाद बेंच ने ADPO को DJ की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है। याचिकाकर्ताओं के रिजल्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया गया है।
Created On :   29 May 2018 7:37 PM IST