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मेहगांव जनपद अध्यक्ष की अयोग्यता पर हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। चित्रकूट जिले की मेहगांव जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद से ओंकार सिंह को हटाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस सुजय पॉल की स्पेशल बैंच ने ओंकार सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले पर जवाब पेश करने अनावेदकों को चार सप्ताह की मोहलत दी गई है।
ओंकार सिंह की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ आर्थिक अनियमित्ताओं की शिकायत संतोष कुमार तिवारी ने चित्रकूट कलेक्टर से की थी। मामले पर एसडीएम ने जांच के बाद आरोप सही नहीं पाए। इसके बाद चित्रकूट कलेक्टर ने धारा 87 के तहत कार्रवाई को लेकर मामला पंचायत विभाग को भेजा। डायरेक्टर ने कलेक्टर के आदेश को उपयुक्त न पाते हुए खारिज कर दिया। इस पर मूल शिकायतकर्ता ने राज्य सरकार के समक्ष अपील पेश की, जहां से 12 अक्टूबर 2017 को याचिकाकर्ता ओंकार सिंह को अध्यक्ष पद से हटाते हुए उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया। सरकार के इस आदेश को चुनौती देकर यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी।
शुक्रवार को स्पेशल बैंच के सामने हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राशिद सोहेल सिद्धिकी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद स्पेशल बैंच ने याचिका विचारार्थ स्वीकार करके याचिकाकर्ता के खिलाफ राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी।
अवकाश के दौरान ऐसे हुई सुनवाई
सरकार द्वारा जारी आदेश को चुनौती देकर यह याचिका शुक्रवार को ही दायर की गई थी। शुक्रवार को ही हाईकोर्ट प्रशासन से त्वरित सुनवाई के लिए आग्रह किया गया। ओंकार सिंह का कहना था कि चित्रकूट विधानसभा के होने वाले चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी की ओर से नामांकन भरना चाहते हैं, लेकिन सरकार के आदेश के कारण वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। उनका कहना था कि मामले पर त्वरित सुनवाई जरूरी है, क्योंकि नामांकन पत्र दायर करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है। याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रार्थना को संजीदगी से लेते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने 20 अक्टूबर को ही मामले की सुनवाई करने के निर्देश दिए।
Created On :   20 Oct 2017 10:59 PM IST