हाईकोर्ट तय करेगा बिसेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका

The High Court will decide the election petition challenging Bisens election
हाईकोर्ट तय करेगा बिसेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका
हाईकोर्ट तय करेगा बिसेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका


 डिजिटल डेस्क जबलपुर।  हाईकोर्ट तय करेगा कि बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली कंकर मुुंजारे की चुनाव याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। मामले पर अनावेदकों की ओर से की गई आपत्तियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।
बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की ओर से दायर इस चुनाव याचिका में लोकसभा चुनाव में ढाल सिंह बिसेन के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। आवेदक का आरोप है कि विजयी प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन सहित अन्य उम्मीदवारों ने अपने-अपने नामांकन पत्रों में सही जानकारी पेश नहीं की। आरोप यह भी है कि मतगणना के दौरान ईव्हीएम मशीनें 99 फीसदी चार्ज थी, जबकि वह 24 दिन स्ट्रांग रूम में रखी हुई थी। इन आधारों पर चुनाव याचिका में बालाघाट सांसद का निर्वाचन रद्द किये जाने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की गई है  मामले में बनाए गए अनावेदकों ने याचिका पर आपत्तियां पेश करके उसे खारिज्र करने की प्रार्थना की गई। इन आपत्तियों पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।

Created On :   5 Dec 2019 11:02 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story