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23 सितंबर से हो सकती है वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल - सदस्यों से मांगी राय

डिजिटल डेस्क जबलपुर । एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति एवं हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर प्रदेश में 23 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। इस संबंध में स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन शिवेन्द्र उपाध्याय ने स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों और अधिवक्ता संघों को पत्र भेजकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेेकर राय मांगी है।
राज्य सरकार एडवोकेटस प्रोटेक्क्शन एक्ट लागू नहीं कर रही
स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन शिवेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि बार-बार आश्वासन के बाद भी राज्य सरकार एडवोकेटस प्रोटेक्क्शन एक्ट लागू नहीं कर रही है। पिछले महीने स्टेट बार कौंसिल ने भोपाल में मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने का निर्णय लिया था। विधि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि अगली केबिनेट मीटिंग में एडवोकेटस प्रोटेक्क्शन एक्ट के प्रस्ताव को पारित कर विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह मप्र हाईकोर्ट में लंबे समय से चीफ जस्टिस नहीं है। इसकी वजह से कई न्यायिक और प्रशासनिक निर्णय नहीं हो पा रहे है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबे समय से जजों के 23 पद रिक्त है, लेकिन जजों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों की संख्या के अनुसार हाईकोर्ट में जजों के 17 पद बढ़ाने की मांग की गई है। इन मांगों को लेकर 23 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित की गई है। इस संबंध में स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों और अधिवक्ता संघों की राय आने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
Created On :   13 Sept 2019 2:45 PM IST