रेलवे की जमीन पर बिल्डर द्वारा बनाई गई एप्रोच रोड का मामला गर्माया

The issue of approach road built by the builder on railway land heated up
रेलवे की जमीन पर बिल्डर द्वारा बनाई गई एप्रोच रोड का मामला गर्माया
रेलवे की जमीन पर बिल्डर द्वारा बनाई गई एप्रोच रोड का मामला गर्माया

अर्जुनदेव कॉलोनी पर राज्य सरकार और रेलवे की टीम मिलकर करेंगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पोलीपाथर क्षेत्र में लगभग 30 एकड़ में बन रही अर्जुनदेव कॉलोनी की एप्रोच रोड (पहुँच मार्ग) को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्डर द्वारा रेलवे की भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाई गई एप्रोच रोड को लेकर राज्य शासन और रेलवे विभाग के तेवर सख्त कार्रवाई करने के नजर आ रहे हैं। एप्रोच रोड की जमीन को रेलवे ने अपनी बताते हुए भसीन एवं मनोचा बिल्डर को पूर्व में कई नोटिस जारी किए हैं एवं एप्रोच रोड हटाने के लिए कई बार नोटिस के माध्यम से   कह चुका है। वहीं दूसरी तरफ टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग ने अर्जुनदेव कॉलोनी के नक्शे को सशर्त मंजूरी दी थी जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि बिल्डर को रेलवे से एनओसी लेना अनिवार्य होगा और बिल्डर द्वारा अगर रेलवे की भूमि की एनओसी नहीं प्राप्त की जाती है तो टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग का दिया गया अभिमत व्यपगत (निरस्त) माना जाएगा। टाउन एण्ड कंट्री की प्राप्त शिकायतों में अधिकारियों ने बताया कि भसीन बिल्डर को एनओसी के संबंध में पूर्व में दो नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक बिल्डर द्वारा कोई एनओसी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस मामले की शिकायत जब शासन स्तर तक पहुँची तो रेलवे और मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 

सर्वे के बाद की जाएगी कार्रवाई
^भसीन व मनोचा बिल्डर की अर्जुनदेव कॉलोनी के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। एक-दो दिनों में राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों की टीम पमरे के अफसरों के साथ मिलकर भसीन एण्ड मनोचा बिल्डर की अर्जुनदेव कॉलोनी का सर्वे करेगी। उसके बाद राज्य विभाग के साथ मिलकर बिल्डर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 
-दीपक कुमार गुप्ता, 
एडीआरएम जबलपुर रेल मंडल 

^अर्जुनदेव कॉलोनी की एप्रोच रोड को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिस पर भसीन बिल्डर को नोटिस जारी किया गया था। अब पुन: नोटिस जारी किया जाएगा। टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के पत्र में वैसे भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एनओसी नहीं होने पर अभिमत समाप्त माना जाता है। जाँच के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। 
-आरके पांडे, संयुक्त संचालक 
 

Created On :   26 Jun 2021 2:01 PM IST

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