जेल में बंद है लंगड़ पारधी, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस 

The lame pardhi is in jail, the habeas corpus petition is back
जेल में बंद है लंगड़ पारधी, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस 
जेल में बंद है लंगड़ पारधी, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस अंजुली पालो की डिवीजन बैंच में सोमवार को राज्य सरकार ने जवाब पेश किया कि बैतूल निवासी लंगड़ पारधी को 7 दिसम्बर को हिरासत में लिया गया था, 8 दिसम्बर को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वर्तमान में लंगड़ पारधी जेल में है। राज्य सरकार के  जवाब के आधार पर इस मामले में दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस ले ली गई है। डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को इस मामले में अन्य विधिक उपचार के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बैतूल िनवासी रामप्यारी पारधी की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि बैतूल पुलिस 7 दिसम्बर को उसके भाई लंगड़ पारधी को घर से उठाकर ले गई थी, उसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा है। याचिका में कहा गया 11 सितम्बर 2017 को मुलताई में चौथिया स्थित पारधियों की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया था। इस दौरान उसकी माँ डोडेल बाई और पिता बौंदरू पारधी की हत्या कर दी गई थी। अधिवक्ता राघवेन्द्र कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले में कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे, भाजपा नेता राजा पवार और अन्य को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में जल्द ही गवाही होने वाली है। लंगड़ पारधी को गवाही से रोकने के लिए पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने आदेश दिया था कि 21 दिसम्बर को लंगड़ पारधी को पेश किया जाए या फिर जवाब पेश किया जाए। सोमवार को जवाब पेश होने के बाद याचिका वापस ले ली गई है। 

Created On :   22 Dec 2020 2:56 PM IST

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