कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद चुनाव कराने का मामला, अगली सुनवाई 8 सितंबर को

The matter of holding elections after the end of the third wave of Corona, the next hearing on September 8
कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद चुनाव कराने का मामला, अगली सुनवाई 8 सितंबर को
हाईकोर्ट ने लोस और विस उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मांगा जवाब  कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद चुनाव कराने का मामला, अगली सुनवाई 8 सितंबर को

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के समाप्ति के बाद एक लोकसभा और तीन विधानसभा के उपचुनाव कराने को लेकर केन्द्रीय चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों के आदेशों की प्रति के साथ संक्षिप्त जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने सोमवार को प्रांरभिक सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। 
यह है मामला 
यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में खंडवा लोकसभा के साथ ही पृथ्वीपुर, जोबट और राजगढ़ विधानसभा के उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू की गई है। याचिका में कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद उपचुनाव कराए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने स्स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अंडरटेकिंग दी है कि कोरोना की तीसरी लहर का जमीनी आंकलन करने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। 
चुनाव आयोग ने दर्ज कराई आपत्ति 
केन्द्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने प्रांरभिक आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि कोरोना की आशंका को लेकर चुनाव टालने के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों ने हस्तक्षेप से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव कब कराना है, यह निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग उपयुक्त और सक्षम संस्था है। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर गाइड लाइन भी बनाई है। इसलिए याचिका को निरस्त किया जाए। डिवीजन बैंच ने इस मामले में केन्द्रीय चुनाव आयोग ने सुको और हाईकोर्ट के आदेशों के साथ संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
 

Created On :   23 Aug 2021 6:46 PM IST

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