शासकीय भूमि पर काबिज को मिलेगा अब 30 वर्ष का पट्टा

The occupier on government land will now get a 30-year lease
शासकीय भूमि पर काबिज को मिलेगा अब 30 वर्ष का पट्टा
नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2014 के पहले रहने वालों को मिलेगा इसका फायदा शासकीय भूमि पर काबिज को मिलेगा अब 30 वर्ष का पट्टा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि में काबिज लोगों को अब शासन द्वारा  30 वर्ष के लिए स्थाई पट्टा दिया जाएगा। इसमें ऐसे भू-स्वामियों को लाभ मिलेगा जो उस भूमि पर वर्ष 2014 के पहले से रह रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भू-खण्डों के ऐसे अधिभोगियों को जो 31 दिसम्बर 2014 या उसके पूर्व निर्विवाद रूप से आधिपत्य में रहे हैं और वर्तमान में भी आधिपत्य में चले आ रहे हैं नियमानुसार प्रब्याजी एवं वार्षिक भू-भाटक लगाकर 30 वर्ष के लिए स्थाई पट्टे जारी किए जाने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। अपर कलेक्टर राजेश बाथम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यदि ऐसी निजी भूमि जो शासकीय घोषित की गई हो, उसमें भी यदि कोई लगातार 25 वर्ष से निरंतर निवासरत हो तो उन्हें भी स्थाई पट्टा दिया जा सकता है।  
ये दस्तावेज दिखाने होंगे
 धरणाधिकार के लिए आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, जिसमें वर्ष 2014 की स्थिति में बिजली बिल, जल प्रदाय संबंधी बिल, किसी शासकीय कार्यालय या उपक्रम से भूखण्ड से संबंधित जारी कोई पत्राचार, जनगणना 2011 में उल्लेखित पता, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी सम्पत्ति कर की रसीद, मतदाता सूची में अंकित नाम एवं पता सहित आवेदन करने का प्रावधान है। 
सेल का किया गया गठन
 अपर कलेक्टर ने बताया कि आवेदन घर बैठे ऑनलाइन भी  किया जा सकता है। वहीं हितग्राहियों के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 67 में सेल का गठन किया गया है।  जिसकी नोडल अधिकारी तहसीलदार रश्मि चतुर्वेदी एवं सहायक नोडल अधिकारी नायब तहसीलदार सुश्री नेहा जैन को नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी आवेदकों के फॉर्म  कार्यालय में भरवाएँगे। हितग्राही अपने निकटतम तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर भी ये फॉर्म भर सकते हैं। 
 

Created On :   16 Sept 2021 2:02 PM IST

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