जिला पंचायत में आरक्षण की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती - निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2 लगातार तीसरी बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित

The process of reservation in the district panchayat was challenged in the High Court
जिला पंचायत में आरक्षण की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती - निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2 लगातार तीसरी बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित
जिला पंचायत में आरक्षण की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती - निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2 लगातार तीसरी बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में जबलपुर जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2 को लगातार तीसरी बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित करने को चुनौती दी गई है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने इस मामले में शासकीय अधिवक्ता को राज्य सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत की गई है। यह याचिका पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मांगीलाल मरावी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पंचायत निर्वाचन नियम 6 और पंचायत राज अधिनियम की धारा 30 में कहा गया है कि जिला पंचायत के आरक्षण में रोटेशन सिस्टम का पालन किया जाएगा। जबलपुर जिला पंचायत के आरक्षण में रोटेशन सिस्टम की अनदेखी करते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-2 लगातार तीसरी बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी एवं असीम त्रिवेदी ने तर्क दिया कि अधिनियम और नियम में स्पष्ट किया गया है कि जिला पंचायत क्षेत्र के आरक्षण में रोटेशन सिस्टम का पालन किया जाएगा, लेकिन जबलपुर जिला पंचायत के निर्वाचन क्रमांक-2 को लगातार महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। इस प्रक्रिया को निरस्त किया जाना चाहिए। एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा है। 
 

Created On :   19 Jun 2021 2:23 PM IST

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