नर्मदा में गंदगी को रोकने जो वायदे किए, वो पूरे भी होने चाहिए

The promises made to stop the dirt in the Narmada should also be fulfilled
नर्मदा में गंदगी को रोकने जो वायदे किए, वो पूरे भी होने चाहिए
नर्मदा में गंदगी को रोकने जो वायदे किए, वो पूरे भी होने चाहिए

जबलपुर में 24 फरवरी से 3 मार्च तक होने वाले नर्मदा कुंभ सम्बन्धी जनहित याचिका, जवाब पर हाईकोर्ट का नगर निगम को निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । ग्वारीघाट में आगामी 24 फरवरी से 3 मार्च तक होने वाले नर्मदा कुंभ को लेकर दायर जनहित याचिका पर नगर निगम ने गुरुवार को हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। निगम का कहना है कि नर्मदा कुम्भ के दौरान साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और किसी भी सूरत में गंदगी को नदी में जाने नही दिया जाएगा। इस जवाब पर चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले का निराकरण करते हुए निगम को कहा है कि जो भी वायदे उसने किये हैं, वो पूरे भी होने चाहिए। 
तिलहरी में रहने वाले प्रमोद दिनकरराव बाखले की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि नर्मदा कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और वहां पर काफी स्टाल भी लगेंगे। साथ ही वहां पर टायलेट्स भी बनाए जाएंगे। वहां से निकलने वाली गंदगी नर्मदा में न मिले, इसके पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। इस बारे में जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को आवेदन देने के बाद यह याचिका दायर की गई। मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के युगलपीठ ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नदी में प्रदूषण को रोकने किए गए इंतजाम का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से जवाब पेश किया गया। जवाब का अवलोकन करके युगलपीठ ने मामले का निराकरण कर दिया।
 

 

Created On :   20 Feb 2020 1:50 PM IST

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