अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को 20 साल की कठोर कैद

The rapist who kidnapped and raped a minor gets 20 years rigorous imprisonment
अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को 20 साल की कठोर कैद
नाबालिग से दुष्कर्म अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को 20 साल की कठोर कैद

डिजिटल डेस्क, सतना। अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी जीतू एलवर्ट पिता राजेश एलवर्ट निवासी राजेन्द्र नगर खूंथी को पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। स्पेशल जज शिल्पा तिवारी की कोर्ट ने आरोपी पर 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ ज्योति जैन ने पक्ष रखा। पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 3 अक्टूबर 2019 को सुबह पीडि़ता का पिता दूध बांटने चला गया था, घर में उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी थी। वह साढ़े 9 बजे जब घर वापस आया तो पीडि़ता घर में नहीं थी, जिस पर सिविल लाइन थाने में गुम इंसान का प्रकरण दर्ज कराया। थाना पुलिस ने पीडि़ता को दस्तयाब कर उसके कथन दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया। पीडि़ता ने बताया कि आरोपी उसे बहला कर कहीं ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया है। अदालत ने भादवि की धारा 363, 366, 376 और पाक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 

एक अन्य मामले में 3 साल की कैद-

पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने नाबालिग किशोरी को घर से बहलाकर ले जाने के एक मामले में आरोपी मुन्ना कोल पिता रामकृपाल कोल को तीन साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 16 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीआरओ अभियोजन संदीप कुमार ने बताया कि 25 अगस्त 2018 को नाबालिग किशोरी शौच के लिए बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। खोजबीन के बाद नाबालिग के नहीं मिलने पर उसके परिजनों ने कोलगवां थाना में गुम इंसान की सूचना दर्ज कराई। कोलगवां थाना पुलिस ने पीडि़ता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 363, 366 और 342 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
 

Created On :   12 May 2022 8:00 AM GMT

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