प्रदेश सरकार ने स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किए

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
प्रदेश सरकार ने स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किए

डिजिटल डेस्क,  हिमाचल प्रदेश। 23th July 2020 प्रदेश सरकार ने स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किए प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्थानान्तरणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय लिया है। अब किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय इत्यादि द्वारा स्थानान्तरण व समायोजन के आदेश जारी नहीं किए जा सकेंगे। केवल विशेष परिस्थितियों जैसे गम्भीर चिकित्सा मामले व प्रशासनिक अनिवार्यता की स्थिति में ही स्थानान्तरण किया जा सकेगा। इसके लिए 10 जुलाई, 2013 के व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संबंधित मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार कई एहतियाती कदम उठा रही है और इस बारे में समय-समय पर विभिन्न प्रकार के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक कार्य के लिए सचिवालय व सरकारी कार्यालयों में न आएं और इस वायरस को फैलने से रोकने में अपना सहयोग दें। सरकार ने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क आदि का प्रयोग करने का भी आग्रह किया। .0.

Created On :   24 July 2020 9:04 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story