राज ठाकरे के घर के सामने पुलिसकर्मियों से की थी धक्कामुक्की

There was a scuffle with the policemen in front of Raj Thackerays house
राज ठाकरे के घर के सामने पुलिसकर्मियों से की थी धक्कामुक्की
मनसे नेता देशपांडे-धुरी को अग्रिम जमानत राज ठाकरे के घर के सामने पुलिसकर्मियों से की थी धक्कामुक्की

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढने को लेकर जारी विवाद के बीच पुलिसकर्मी के साथ धक्कमुक्की करने के मामले में आपराधिक मामले का सामने कर रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नेता संदीप देशपांडे व संतोष धुरी को अग्रिम जमानत प्रदान की है। दोनों आरोपियों को बीते 5 मई को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर से बाहर निकलते समय पुलिसकर्मियो ने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी और ये धक्कामुक्की कर फरार हो गए थे। 

शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहति की धारा 353, 308, 336, 279 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए देशपांडे व धुरी ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। तीन दिन पहले न्यायाधीश के सामने दोनों के जमानत आवेदन पर सुनवाई पूरी हुई थी। इस दौरान विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस देशपांडे व धुरी को उनके सामने बैठकर पूछताछ करना चाहती है। जबकि आरोपियों के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। 

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने देशपांडे व धुरी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार देशपांडे के ड्राइवर व मनसे के एक पदाधिकारी को भी जमानत दी है। न्यायाधीश ने देशपांडे व धुरी को 23 मई को शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में सुबह 11 बजे से दो बजे के बीच पूछताछ के लिए उपस्थित रहने को कहा है। इसके साथ ही इन दोनों को महीने में दो बार एक तारीख व 16 तारिख को भी पुलिस स्टेशन में हाजिर रहने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधीश ने इन्हें मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड न करने का निर्देश दिया है। 

Created On :   19 May 2022 8:39 PM IST

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