वैक्सीन का एक डोज लेने वालों को भी मिलेगा हाईकोर्ट में प्रवेश

Those taking one dose of vaccine will also get admission in High Court
वैक्सीन का एक डोज लेने वालों को भी मिलेगा हाईकोर्ट में प्रवेश
वैक्सीन का एक डोज लेने वालों को भी मिलेगा हाईकोर्ट में प्रवेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में 9 अगस्त से शुरू होने जा रही फिजिकल हियरिंग के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। एसओपी के अनुसार फिजिकल हियरिंग के दौरान उन्हीं वकीलों और पक्षकारों को प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने वैक्सीन का एक डोज ले लिया है। वैक्सीन का एक डोज नहीं लेने वालों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। फिजिकल हियरिंग के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी की ओर से जारी की गई एसओपी में प्रकरणों की फाइनल हियरिंग के लिए दोनों पक्षों की सहमति से फिजिकल हियरिंग का विकल्प चुनने को कहा गया है। अर्जेन्ट हियरिंग के लिए फिजिकल या वर्चुअल हियरिंग का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। फिजिकल हियरिंग के दौरान वकीलों को गाउन पहनने से छूट प्रदान की गई है। अधिवक्ता काले कोट और बैंड लगाकर पैरवी कर सकते हैं। एसओपी में कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ता घर से ही वर्चुअल हियरिंग करें, ताकि उन्हें कोर्ट परिसर में नहीं आना पड़े। फिजिकल हियरिंग के दौरान वकीलों को केस का नंबर आने पर ही कोर्ट रूम में पहुँचने के लिए कहा गया है। 
 

Created On :   6 Aug 2021 2:14 PM IST

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