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हत्या के मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने हत्या के मामले में रिछाई बरेला निवासी आशिक भूमिया, नीरज भूमिया और राजेन्द्र गोंड को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर ने आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में एक आरोपी मुकेश झारिया को दोषमुक्त कर दिया गया है। प्रकरण के अनुसार 27 नवंबर 2016 को ग्राम रिछाई में आशिक भूमिया, नीरज भूमिया, राजेन्द्र गोंड और मुकेश झारिया आपस में विवाद कर रहे थे। विवाद का कारण राजेन्द्र गोंड का मोबाइल चोरी होना था, तभी वहाँ पर गोविंद गोंड अपने दो साथियों के साथ पहुँचा। उन्होंने चारों युवकों को विवाद नहीं करने की समझाइश दी। इससे नाराज होकर चारों गोविंद गोंड से विवाद करने लगे। मामला शांत होने पर चारों वहाँ से चले गए। रात लगभग 8.45 बजे जब गोविंद गोंड अपने साथियों के साथ शारदा मंदिर के पास पहुँचा तो चारों ने उस पर फावड़े से हमला कर दिया। गंभीर चोट आने की वजह से गोविंद गोंड की मौत हो गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीन आरोपियों को उम्रकैद और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से एजीपी राजेश तिवारी ने पैरवी की।
Created On :   17 Dec 2020 3:30 PM IST