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बेशकीमती जमीन के मामले में पक्षकार बनाने के तीन आवेदन खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के पूर्व नवाब स्व. हाजी मोहम्मद हमीदुल्ला खान बहादुर की संपत्ति बँटवारे से जुड़े मामले में तीन नए पक्षकारों को जोडऩे की माँग करने वाले आवेदन खारिज कर दिए। प्रिया गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, एएण्डए रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और मोहम्मद अतीक ने आवेदन पेश कर कहा िक उन्होंने नवाब के वारिसों से उक्त जमीन खरीदने का एग्रीमेंट किया है, इसलिए इस मामले में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए।
भोपाल में खसरा क्रमांक 47, 48, 50 एवं 51 स्थित करीब 58 एकड़ नवाब की जमीन के बँटवारे को लेकर उनके वारिसों ने वर्ष 2000 में अपील दायर की थी, जो कि अभी लंबित है। इसी बीच प्रिया गुड्स ने 2021 में आवेदन पेश कर कहा िक उसने भी 15 नवंबर 2011 को नवाब के वारिसों से जमीन का सौदा किया है। यह दलील भी दी गई कि पूर्व में सैफिया एजुकेशन सोसाइटी के आवेदन को स्वीकार कर उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया था। अनावेदक साहिबा सुल्तान की ओर से अधिवक्ता राजेश पंचोली और आपत्तिकर्ता सैफिया एजुकेशन सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता संजीव तुली ने आवेदनों पर आपत्ति पेश कर दलील दी िक हाईकोर्ट ने वर्ष 2000 में उक्त संपत्ति को बेचने या खुर्द-बुर्द करने पर रोक लगा दी थी। आवेदक ने इस तिथि के बाद का एग्रीमेंट पेश किया है। कोर्ट ने कहा िक जहाँ तक सैफिया एजुकेशन सोसाइटी का मामला है तो उनका एग्रीमेंट 1985 में हुआ था, इसलिए उनका आवेदन स्वीकार किया गया था। इस मत के साथ हाईकोर्ट ने उक्त आवेदन अस्वीकार कर दिए।
Created On :   24 March 2022 11:14 PM IST