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मिलावटी गुटखा बेचने के आरोप में तीन को सजा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक कंपनी की मिलावटी गुटखा बेचने के आरोप में जिला अदालत ने तीन आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। न्यायिक दण्डाधिकारी आशीष ताम्रकार की अदालत ने एक आरोपी को एक साल की सजा व तीन हजार का जुर्माना और दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार नगर निगम के खाद्य विभाग की टीम ने 8 जून 2010 को दोपहर के लगभग 02 बजे अंधेरदेव में स्थित आरोपी पीयूष अग्रवाल की आरसी इन्टरप्राईजेस नामक फर्म में खाद्य विभाग के निरीक्षण करके एक कंपनी के मिलावटी गुटका पाए गए। इसी तरह छोटे लाल जैन और महेश हरियाणा की दुकान से भी गुटका मिलावटी होने की आशंका पर पैकेट लेकर जांच के लिए लैब भेजे थे। रिपोर्ट में गुटका मिलावटी पाए जाने पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी पीयूष अग्रवाल को एक साल 3 हजार रुपए, आरोपी छोटे लाल जैन व महेश हरियाणा को एक-एक साल और कुल दस-दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। शासन की ओर से एडीपीओ दीपक बंसोड ने पैरवी की।
Created On :   16 Jan 2020 5:55 PM IST