धार्मिक आयोजन में कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन पर जवाब पेश करने का मिला समय

Time available to respond to violation of the guidelines of Kovid-19 in religious event
धार्मिक आयोजन में कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन पर जवाब पेश करने का मिला समय
धार्मिक आयोजन में कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन पर जवाब पेश करने का मिला समय

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच में भोपाल में आयोजित धार्मिक आयोजन में कोविड-10 की गाइडलाइन के उल्लंघन पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने की मोहलत दे दी है। डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को नियत की है। यह जनहित याचिका पटेल मोहल्ला रामपुर निवासी अधिवक्ता सुशील पटेल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 3 जनवरी 2021 को भोपाल के भेल दशहरा मैदान गोविंदपुरा में  दिगंबर जैन मुनि भक्त सम्मेलन आयोजित किया गया था। कोविड-19 की गाइडलाइन के खिलाफ सम्मेलन में 2 हजार से अधिक लोग एकत्रित हुए। अधिवक्ता संजय वर्मा और श्रद्धा तिवारी ने तर्क दिया कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी आयोजन के लिए 200 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके बावजूद एसडीएम गोविंदपुरा ने धार्मिक आयोजन में 2 हजार लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया गया। जिसे स्वीकार कर लिया गया। 


 

Created On :   27 Jan 2021 8:57 AM GMT

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