अनाज को सुरक्षित करने के मामले में जवाबदावा पेश करने मिला समय

Time given to file an answer in the matter of securing food grains
अनाज को सुरक्षित करने के मामले में जवाबदावा पेश करने मिला समय
मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को अनाज को सुरक्षित करने के मामले में जवाबदावा पेश करने मिला समय


डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने खुले में रखे अनाज को सुरक्षित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता को जवाबदावा पेश करने के लिए 18 दिन का समय दे दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जवाबदावा पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।
यह है मामला-
यह जनहित याचिका सिविल लाइन्स जबलपुर निवासी अधिवक्ता गुलाब सिंह की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार हर साल किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदती है। अनाजों को सुरक्षित नहीं रखे जाने से हर साल लाखों टन अनाज बारिश में भीगकर सड़ जाता है। सड़े हुए अनाज को दो से तीन रुपए किलो में शराब बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया जाता है।
खुले में तीन महीने से अधिक नहीं रख सकते अनाज-
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा का कहना है कि नियमों के अनुसार अनाज को गोदामों में 6 माह और खुले में 3 माह से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी एक मामले में कह चुकी है कि यदि अनाज को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है तो अनाज गरीबों में बाँट देना चाहिए। मंगलवार को डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को जवाबदावा पेश करने के लिए समय दिया है।

 

Created On :   5 Oct 2021 11:02 PM IST

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