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कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए विधायकों को मंत्री बनाए जाने पर जवाब के लिए मिला समय

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए विधायकों को मंत्री बनाने के मामले में अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने हरदीप सिंह डंग और गिरीराज दंडोतिया को नोटिस की तामीली नहीं होने के कारण दोबारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को नियत की गई है। छिंदवाड़ा निवासी अधिवक्ता आराधना भार्गव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 22 मार्च 2020 को कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। इनमें से तुलसीराम सिलावट, बिसाहूलाल सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, डॉ. प्रभुराम चौधरी, डॉ. महेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन सिंह, विजेन्द्र सिंह यादव, गिरीराज सिंह दंडोतिया, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया को मंत्री बना दिया गया। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि संविधान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, जो निर्वाचित विधायक नहीं है। पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल के सचिव, राष्ट्रपति के कैबिनेट सचिव, निर्वाचन आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी किया था। डिवीजन बैंच ने शुक्रवार को अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए समय दे दिया है।
Created On :   19 Dec 2020 1:46 PM IST