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सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होने पर मेन मार्केट में आज से टोटल लॉकडाउन
डिजिटल डेस्क सतना। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए जिला मुख्यालय में मिली 5 घंटे की छूट के दौरान सोशल डिस्टेंस (सामाजिक दूरी) का पालन नहीं किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कटेसरिया ने यहां के मेन मार्केट को टोटल लॉकडाउन कर दिया है। कलेक्टर श्री कटेसरिया ने स्पष्ट किया गया कि अगर लॉकडाउन के दौरान मिली रियायत के दौरान सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया तो कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण की दृष्टि से समूचे सतना शहर को टोटल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। मुख्य बाजार में पूर्ण प्रतिबंध का ये आदेश बुधवार की मध्य रात्रि से ही प्रभावी कर दिया गया है।
अब सिर्फ इन्हें सशर्त अनुमति
नगर निगम क्षेत्र के मुख्य बाजार में टोटल लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे तक अब सिर्फ दवा की दुकानें और राशन-किराना की थोक दुकानें ही खुली रहेंगी। दवा की दुकानों में जहां सोशल डिस्टेंस का अनिवार्य रुप से पालन किया जाएगा,वहीं राशन और किरानें की थोक दुकानों के शटर आधे ही खोले जा सकेंगे। इन थोक दुकानदारों को किसी भी ग्राहक को फुटकर सामग्री बेंचने का अधिकार नहीं होगा। मांग मिलने पर इन थोक दुकानों से शहर के उन क्षेत्रों की खुदरा दुकानों तक सामग्री पहुंचाई जाएगी, जिन क्षेत्रों की फुटकर दुकानें टोटल लॉकडाउन (संपूर्ण तालाबंदी) से मुक्त हैं। डिमांड पर सामग्री पहुंचना थोक विक्रेता की जिम्मेदारी होगी। सामग्री के परिवहन के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना जरुरी होगा।
मगर,अब इन पर पाबंदी
सामाजिक दूरी का पालन नहीं किए जाने पर मुख्य बाजार के किराना,राशन, सब्जी और फल की सभी फुटकर (खुदरा)दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। इस क्षेत्र की इन दुकानों को अब सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे तक की छूट नहीं होगी। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए आम उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे होम डिलेवरी (घर पहुंच सेवा) के माध्यम से अपनी अत्यावश्यक खाद्य संबंधी पूर्ति करें।
शहर के इस क्षेत्र में लगाया गया कड़ा प्रतिबंध :------
* गौशाला चौक से सिटी कोतवाली तिराहा और स्टेशन रोड से वीनस माल तक
तथा वीनस मॉल से सर्किट हाउस तिराहे तक।
* सर्किट हाउस से आयुष्मान हास्पिटल से होते हुए खेरमाई नाला तक । इस प्रतिबंध में व्यंकट-2 परिसर को शामिल नहीं किया गया है।
* खेरमाई रोड (रीवा रोड से प्रारंभ होकर) कंपनी बाग होते हुये ईदगाह तक ।
* ईदगाह से भैसा खाना होते हुए गौशाला चौक तक ।
वर्ना जब्त कर लिए जाएंगे पास :------
जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक सेवाओं के लिए जारी पास के उपयोगकर्ता को अपने वाहन में पास के उपयोग करने का समय एवं प्रयोजन, वाहन नम्बर और फोटो चिपकाना भी अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर पास रद्द करते हुए जब्त कर लिए जाएंगे और कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इससे पहले उक्त आशय के निर्णय जिला आपदा प्रबंधन की डेढ़ घंटे चली बैठक में लिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, एडीशनल एसपी गौतम सोलंकी, नगर निगम के कमिश्नर अमनवीर सिंह, जिला पंचायत की सीईओ ऋजु बाफना और होमगार्डस के डिस्ट्रिक्ट कमांडेट भी मौजूद रहे। बैठक में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह का भी गठन किया गया।
Created On :   9 April 2020 1:44 PM GMT