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83 दिन बाद मदन महल अंडरब्रिज से शुरू हुई आवाजाही

आसान हुई राह - शास्त्री ब्रिज पर कम होगा यातायात का दबाव, जाम से मिलेगी राहत पहले दिन ही भीड़ दिखी
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मदन महल अंडरब्रिज का विस्तार कार्य पूरा होते ही 83 दिनों बाद सोमवार को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। जिसके साथ ही यहाँ से आवाजाही शुरू हो गई है। यह अंडरब्रिज पिछले 1 दिसम्बर से बंद था। अंडरब्रिज विस्तार कार्य के लिए बंद किए जाने के बाद से ही दशमेश द्वार से मदन महल स्टेशन प्लेटफार्म-3 की ओर से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। बताया जाता है कि अंडरब्रिज की लंबाई 10 मीटर बढ़ाने का कार्य कराया जा रहा था, जिसके चलते यह रास्ता बंद किया गया था। यहाँ से आवाजाही बंद किए जाने के बाद लोगों को शास्त्रीब्रिज और कछपुरा ओवरब्रिज का फेरा लगाकर जाना पड़ रहा था।
अधिकांश को तो पता नहीं चला
अंडरब्रिज सोमवार से भले ही लोगों के लिए चालू कर दिया गया है, मगर पहले दिन उतनी भीड़ तो नजर नहीं आई जो पहले दिखाई देती थी, इसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि मदन महल अंडरब्रिज आवागमन के लिए खोले जाने की अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं थी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।