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दर्दनाक हादसा - ट्रेन से कटकर युवक-युवती ने जान दी ,मिले क्षत-विक्षत शव

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पनागर थाना क्षेत्र में भर्दा फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर सुबह एक युवक व युवती के क्षत-विक्षत शव बरामद किए गये। रेल ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना गैंगमैन द्वारा थाने में दी गयी थी। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव बरामद किए। प्रारंभिक जाँच में मृत युवक के पास मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की गयी, वहीं युवती की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मर्ग कायम कर प्रकरण की जाँच में जुटी है।
सूत्रों के अनुसार रेलवे के गैंगमैन ने थाने में सूचना देकर बताया कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच एक युवक व युवती ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। दोनों के शव क्षत-विक्षत हालत में काफी दूर तक बिखरे पड़े हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची और शवों को बरामद कर जाँच शुरू की। टीआई सोनी ने बताया कि जाँच के दौरान बरामद शव में युवक के शव की पहचान उसके पास मिले आधार कार्ड से ग्राम गुडगवाँ निवासी ब्रजमोहन दुबे पिता रामकृष्ण दुबे उम्र 35 वर्ष के रूप में की गयी है। वहीं उसके साथ आत्महत्या करने वाली युवती की पहचान नहीं हो सकी है।
मृतक ने किया था प्रेम विवाह
प्रारंभिक जाँच में पता चला कि मृतक ब्रजमोहन ने प्रेम विवाह किया था, उसके विवाह से परिजन नाराज थे और वह अपने परिवार से अलग रह रहा था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मृतक ने किस युवती से प्रेम विवाह किया था और कहाँ रह रहा था।
सूचना पर नहीं पहुँचे परिजन
सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने ग्राम कोटवार के माध्यम से मृतक के परिजन को सूचना दी, लेकिन घंटों बीतने के बाद भी परिवार के सदस्य नहीं पहुँचे जिसके बाद शवों को पीएम के लिए रवाना किया गया। उधर पुलिस ने बताया कि पीएम के बाद मृतक ब्रजमोहन के शव को उसका भाई रविशंकर ले गया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।