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ट्रांजिट जमानत के मुद्दे को सुनवाई के लिए पूर्णपीठ के पास भेजा गया
By - Bhaskar Hindi |11 May 2022 3:25 PM IST
हाईकोर्ट ट्रांजिट जमानत के मुद्दे को सुनवाई के लिए पूर्णपीठ के पास भेजा गया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। आरोपी को ट्रांजिट जमानत देने के मुद्दे को सुनवाई के लिए अब बांबे हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के पास भेजा गया है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल की खंडपीठ ने इस विषय को पूर्णपीठ के पास रखने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने सवाल किया है कि क्या अदालत ऐसे आरोपी को ट्रांजिट जमानत दे सकती है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। खंडपीठ ने माना है कि यह नागरिकों की स्वतंत्रता से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। ऐसे में इस मामले में अदालत को जांच एजेंसी की मुश्किले को भी देखना है और इसका भी ध्यान रखना है कि ट्रांजिट जमानत के प्रावधान का दुरुपयोग न हो। इस मामले में संतुलन रखना जरुरी है। इससे पहले एकल न्यायमूर्ति ने इस विषय को खंडपीठ के सामने भेजा था। जिसे अब खंडपीठ ने पूर्णपीठ के सामने भेज दिया है। यदि किसी आरोपी के खिलाफ मुंबई से बाहर दूसरे राज्य में मामला दर्ज है। इस स्थिति में क्या यहां की अदालत क्षेत्राधिकार न होने के बावजूद आरोपी को ट्रांजिट जमानत दे सकती है। ताकि वह संबंधित क्षेत्राधिकारवाली अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर सके। मुख्य रुप से हाईकोर्ट की पूर्णपीठ इस विषय को तय करेंगी।क्योंकि इस विषय को लेकर अलग-अलग हाईकोर्ट के मतो में काफी भिन्नता है। पूर्णपीठ में तीन न्यायमूर्तियों का समावेश होता है।
Created On :   11 May 2022 8:54 PM IST
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