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छात्रा को मिली अग्रिम जमानत, शरजील इमाम के समर्थन में की थी नारेबाजी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टिस) की छात्रा उर्वशी चूडावाला को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। चूडावाला पर एलजीबीटीक्यू की ओर से नागरिकता संसोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पिछले साल जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजिल इमाम के समर्थन में नारे लगाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने सिर्फ नारे लगाए है। इसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ती एनजे जमादार ने कहा कि किसी के प्रति व समूह को लेकर समर्थन व्यक्त करना जो नागरिकता संसोधन कानून का विरोध कर रहा हो। प्रथम दृष्टया यह सरकार के प्रति वैमनस्य फैलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायमूर्ति ने कहा कि उनकी ओर से कही गई यह बातें सिर्फ इसी मामले तक सीमित हैं।
इससे पहले कोर्ट ने चूडावाला को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। जिसे अब न्यायमूर्ति ने अग्रिम जमानत देकर पूरी तरह से पुष्ट कर दिया है। पुलिस ने फरवरी 2020 में चूडावाला व अन्य आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने न्यायमूर्ति को बताया कि अब सिर्फ इस मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है। बाकी जांच अंतिम पडाव पर है। न्यायमूर्ति ने चूडावाला को अभी भी मामले की जांच में सहयोग करने व कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ने की इजाजत देने से मना कर दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विजय हिरेमठ ने कहा कि इस मामले में अब मेरे मुवक्किल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं अतिरिक्त सरकारी वकील अनामिका सिंह ने कहा कि मामले की जांच अतिंम पडाव पर है। सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट का आना बाकी है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
Created On :   2 Nov 2021 8:59 PM IST