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14 साल बाद भी पूरी नहीं हुई मुकदमे की सुनवाई, सांसद साध्वी प्रज्ञा सहित अन्य हैं आरोपी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। साल 2008 के मालेंगाव बम धमाके की घटना को गुरुवार को 14 साल पूरे हो गए, लेकिन अब तक इस मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो पायी है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि सौ लोग घायल हो गए थे। गुरुवार को इस घटना को 14 साल पूरे हो गए लेकिन अभी भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की विशेष अदालत में इस मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई चल रही है। कोर्ट में अभी भी इस प्रकरण से जुड़े सौ गवाहों की गवाही होना अभी बाकी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर,कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। और सभी आरोपियों पर अवैध गतिविधि प्रतिबंध कानून के तहत आरोप लगाए गए है। मामले से जुड़े सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर है। एनआईए के मुताबिक इस मामले में कुल 450 गवाह है। अब तक 272 गवाहों की गवाही हुई है जिसमें से 26 गवाह अपने बयान से मुकर गए है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी करीब सौ गवाहों की गवाही होनी बाकी है। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि इस मामले की सुनवाई को शीघ्रता से पूरा किया जाए।
इस बीच इसी मामले में आरोपी समीर कुलकर्णी ने भी बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमे की सुनवाई को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। किंतु सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों को बावजूद अब तक मालेगांव मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो पायी है। पिछले दिनों तो हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई में प्रगति को लेकर विशेष अदालत को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट भी पेश करने को कहा था। शुरुआत में आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मामले की जांच की थी इसके बाद मामले की जांच एनआईए को सौप दी गई थी।
Created On :   29 Sept 2022 8:21 PM IST