एनकाउंटर मामला: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Trials mothers plea hearing on hearing, safe decision
एनकाउंटर मामला: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
एनकाउंटर मामला: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, जबलपुर. भोपाल जेल से भागे 8 आतंकियों के एनकाउंटर की जांच कर रहे जस्टिस पांडेय आयोग की जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाले मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मारे गए आतंकियों में से एक की मां की याचिका पर करीब सवा घंटे तक सुनवाई चली। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली बैंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिका खंडवा के गुलशन नगर में रहने वाली हुजरा बी ने दायर की थी। उनका कहना है कि 31 अक्टूबर 2016 को भोपाल जेल से कथित तौर पर भागे 8 लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था। इसमें उनका बेटा मोहम्मद सालिक भी था। सभी को खतरनाक आतंकी, देशद्रोही और सिमी कार्यकर्ता बताया गया। पुलिस ने सुनियोजित तरीके से उन सभी का मर्डर किया और सभी के शरीर के ऊपरी हिस्सों पर गोली मारी गई। शरीर के निचले हिस्से पर किसी को गोली नहीं मारी।

याचिका के मुताबिक, इस एनकाउंटर की जांच के लिए सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसके पाण्डे का एक सदस्यीय आयोग गठित किया है। अब आयोग न तो याचिकाकर्ता को गवाहों के प्रतिपरीक्षण की इजाजत दे रहा और न ही कोई दस्तावेज के परीक्षण करने दे रहा है, जो अवैधानिक है। इस आधार पर हाईकोर्ट से मामले में दखल की बात कही है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उमेश त्रिवेदी और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव व शासकीय अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने अपनी दलीलें रखीं। सुनवाई पूरी होने के बाद बैंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

Created On :   4 July 2017 2:45 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story