नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास

Triple life imprisonment for the accused of raping a minor
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास
घंसौर में पांच साल पहले हुई थी घटना नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास

 डिजिटल डेस्क सिवनी । घंसौर में पांच साल पहले नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की घटना में कोर्ट ने आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास की सजा दी है। वर्ष 2016 में घंसौर क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग को उसके परिचित  ने बहलाफुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर ज्यादती करते रहा।  उसे किसी को न बताने की धमकी भी दी। जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला कायम किया। विशेष न्यायालय सिवनी में अभियोग पत्र  पेश किया गया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो न्यायालय ) सिवनी द्वारा की गई। कोर्ट ने आरोपी को धारा 363  में 7 वर्ष सश्रम कारावास , धारा 366 में 10 वर्ष , धारा-376 (2) में आजीवन कारावास , धारा-3(2)(5)एट्रोसिटी एक्ट  में आजीवन कारावास,धारा-5(6)/06 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 18 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने और पीडि़ता को 18 हजार रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश सुनाया।
 

Created On :   2 Sept 2021 7:16 PM IST

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