टीआरपी घोटाला : दासगुप्ता का जमानत आवेदन खारिज, सरकारी वकील ने दिया था चैट लीक का हवाला

TRP scam: Dasguptas bail application rejected
टीआरपी घोटाला : दासगुप्ता का जमानत आवेदन खारिज, सरकारी वकील ने दिया था चैट लीक का हवाला
टीआरपी घोटाला : दासगुप्ता का जमानत आवेदन खारिज, सरकारी वकील ने दिया था चैट लीक का हवाला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने टेलिविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) घोटाला मामले में गिरफ्तार ब्राडकास्ट आडिएन्स रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पार्थो दासगुप्ता के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। आरोपी को इस मामले में 24 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। 

न्यायाधीश के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े वाट्सएप चैट लीक होने के बाद इस प्रकरण में आरोपी की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर हुई है। आरोपी काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह मामले से जुड़े सबूतों व गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अभी भी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस प्रकरण को लेकर पूरक आरोपपत्र दायर करने की तैयारी में है।

पहले आरोपपत्र में आरोपी की इस मामले  में भूमिका को दर्शाया गया है। न्यायाधीश इन दलीलों को सुनने के बाद आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। आरोपी ने जमानत आवेदन में साफ किया है कि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।  


 

Created On :   20 Jan 2021 1:36 PM GMT

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