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ट्यूशन फीस मामला: अब चीफ जस्टिस की बेंच में होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सौ फीसद क्षमता के साथ स्कूल खुलने तक सिर्फ ट्यूशन फीस वसूले जाने की माँग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। शुक्रवार को यह मामला प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान जस्टिस कौरव ने साफ किया िक वे न्यायमूर्ति बनने से पूर्व महाधिवक्ता के रूप में ट्यूशन फीस मामले में राज्य शासन की ओर से पक्ष रख चुके हैं, इसलिए मामला अन्य बेंच में सुनवाई के लिए लगाया जाना चाहिए। इसी आधार पर यह मामला मुख्य न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ में भेजा गया।
ये है मामला-
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव की ओर से दायर जनहित याचिका में माँग की गई है कि जब तक राज्य में सौ फीसद क्षमता के साथ स्कूल नहीं खुल जाते, तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली जाए। याचिका में इस बात का हवाला दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते पिछले दिनों राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत स्कूलों में केवल 50 फीसदी उपस्थिति और ऑनलाइन कक्षाएँ जारी रखने कहा गया है।
Created On :   3 Dec 2021 9:24 PM IST