टीवी चैनलों की दर का मामला : अदालत का फैसला आने तक कार्रवाई नहीं करेगा TRAI

TV channels rate case: TRAI will not take action till the courts decision comes
टीवी चैनलों की दर का मामला : अदालत का फैसला आने तक कार्रवाई नहीं करेगा TRAI
टीवी चैनलों की दर का मामला : अदालत का फैसला आने तक कार्रवाई नहीं करेगा TRAI

डिजिटल डेस्क, मुंबई । भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि वह कोर्ट का फैसला आने तक ब्रॉडकास्टर के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगा। वहीं हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2020 तक इस मामले में अपना फैसला सुनाने की बात कही है। ट्राई ने पिछले दिनों  ब्रॉडकास्टरो को 10 अगस्त 2020 तक हर चैनल की दर व चैनलों के समूह की दर जारी करने का निर्देश जारी किया था। ट्राई की ओर से जारी किए गए इन निर्देशों के खिलाफ ब्रॉडकास्टर फाउंडेशन व अन्य संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में ट्राई के आदेश को अतार्किक व मनमानी पूर्ण बताया गया है और इस पर रोक लगाने की मांग की है। 

बुधवार को न्यायमूर्ति ए ए सैयद की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान ट्राई की ओर से पैरवी कर रहे केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि ट्राई ने उपभोक्ताओं के हित में  चैनलों की दर घोषित करने के विषय में निर्देश जारी किया है। जिससे  उपभोक्ता अपनी पसंद के चैनलों का चयन कर सके और सिर्फ उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करने पड़े जो वह देख रहे हैं। खंडपीठ ने याचिका और ट्राई के निर्देशों पर गौर करने के बाद कहा कि हम 24 अगस्त तक अपना फैसला सुनाएंगे। 

Created On :   12 Aug 2020 5:54 PM IST

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