पुलिसकर्मी की मौत के बाद दो परिवारों ने मांगा मुआवजा, अदालत पहुंचा मामला

Two families sought compensation after policemans death, case reached court
पुलिसकर्मी की मौत के बाद दो परिवारों ने मांगा मुआवजा, अदालत पहुंचा मामला
पुलिसकर्मी की मौत के बाद दो परिवारों ने मांगा मुआवजा, अदालत पहुंचा मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के चलते जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी को मिले मुआवजे में हिस्सा दिए जाने की मांग को लेकर पुलिसकर्मी की दूसरी पत्नी की बेटी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति एसजे कथावाला व माधव जामदार की खंडपीठ ने फिलहाल राज्य सरकार व रेलवे को कोरोना के चलते रेलवे पुलिसकर्मी के मुआवजे  की 60 लाख रुपए की रकम कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के दौरान यानी मंगलवार को पुलिसकर्मी की पहली पत्नी को अपनी बेटी के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। 

याचिका के मुताबिक पुलिसकर्मी ने 1992 में पहला विवाह किया था। जबकि दूसरी महिला से 1998 में शादी की थी। हालांकि दोनों महिलाएं पुलिसकर्मी की मौत तक यह नहीं जानती थी कि उसके पति ने दो विवाह किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रेरक शर्मा ने कहा कि उनके मुवक्किल के पिता महाराष्ट्र रेलवे पुलिस फोर्स में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक के रुप में तैनात थे। 30 मई 2020 को कोरोना के चलते उनका निधन हुआ है। मुवक्किल की मां ने रेलवे प्राशासन को पत्र लिखकर पेंशन से जुड़े लाभ देने की भी मांग की है। तभी पता चला कि ऐसा खत एक और महिला ने लिखा है। जो खुद  मुवक्किल के पिता की पहली पत्नी होने का दावा कर रही हैं। 

याचिका में दावा किया गया है कि दोनों विवाह पंजीकृत हैं। इसलिए मुवक्किल पेंशन व दूसरे लाभ पाने की हकदार हैं। मुवक्किल को समान अनुपात में मुआवजे की रकम में हिस्सा दिया जाए। इस दौरान रेलवे की ओर से दावा किया गया कि उन्हें मुआवजे की रकम मिल चुकी हैं। जो 60 लाख हैं और अदालत के आदेश अनुसार मुआवजा सौंपा जाएगा। इसके बाद खंडपीठ ने मुआवजे की रकम कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया।  
 

Created On :   24 Aug 2020 9:35 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story