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दो जजों ने देशमुख की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार आरोपी अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विशेष अदालत द्वारा उनकी हिरासत सीबीआई को सौपने के आदेश को चुनौती दी है। पहले देशमुख की याचिका न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी किंतु जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति ढेरे ने खुद को इस मामले की सुनवाई से दूर कर लिया। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वकील अनिकेत निकम ने देशमुख की याचिका का न्यायमूर्ति पीडी नाईक के सामने उल्लेख किया। और तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। किंतु न्यायमूर्ति नाईक ने भी खुद को इस मामले की सुनवाई से दूर कर लिया। और कहा कि देशमुख की याचिका उनके सामने सुनवाई के लिए न लगाई जाए। अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देशमुख की याचिका अन्य न्यायाधीश के सामने सुनवाई के लिए भेजेंगे।
याचिका में देशमुख ने मुख्य रुप से सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 31 मार्च 2022 को जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई है। इसके तहत कोर्ट ने सीबीआई को देशमुख,उनके निजी सचिव संजीव पलांडे,निजी सहायक रहे कुंदन शिंदे व बर्खास्तच पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को हिरासत लेने की अनुमति दी गई थी। पहले ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में थे और अलग-अलग जेल में बंद थे।
Created On :   6 April 2022 8:46 PM IST