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बिना इजाजत कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने पर दो अस्पतालों पर लगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बिना इजाजत कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले दो अस्पतालों पर नई मुंबई महानगर पालिका ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो उन पर जुर्माना लगा दिया। दोनों अस्पतालों को आगे किसी और कोरोना संक्रमित मरीज को इलाज के लिए भर्ती न करने की हिदायत दी गई है। नई मुंबई महानगर पालिका के प्रवक्ता महेंद्र कोंडे के मुताबिक ऐरोली इलाके में स्थित क्रिटी केयर आईसीयू और सुपर स्पेशालिटी अस्पताल और वाशी में स्थित ग्लोबल फाइव स्टार हेल्थ केयर नाम के अस्पतालों पर यह जुर्माना लगाया गया है। दोनों अस्पतालों को 19 सितंबर को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था लेकिन उन्होंने समय पर इसका जवाब नहीं दिया। इसके बाद नई मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों अस्पतालों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि दोनों अस्पतालों ने बिना इजाजत कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की बात स्वीकार कर ली है इसलिए अस्पतालों के खिलाफ नियम और कानून के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले आदेश तक कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए दाखिल न करें।
नई मुंबई मनपा ने की कार्रवाई
जिन मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया जा चुका है उनका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और महाराष्ट्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक इलाज किया जाए। साथ ही सरकार के आदेश के मुताबिक ही इलाज का खर्च वसूला जाए। अस्पतालों से कहा गया है कि अगर वे चाहें तो कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अस्पतालों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों को पालन नहीं करेंगे तो महामारी रोकथाम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी नियमों का पालन न करने के आरोप में नई मुंबई महानगर पालिका एक अस्पताल को कुछ समय के लिए बंद कर चुकी है।
Created On :   27 Sept 2020 6:40 PM IST