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हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास
जहर मिली शराब पिलाकर साथी की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय का फैसला
डिजिटल डेस्क जबलपुर । साथी को जहर मिली शराब पिलाकर उसकी हत्या करने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने चार में से दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे मनीष सिंह ठाकुर ने दोषी पाए दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी दायर किया है। भियोजन के अनुसार बेलखेड़ा थानांतर्गत ग्राम झलौन में रहने वाला सत्तू उर्फ सतेन्द्र गौंड और नवल सिंह गौंड़ 30 दिसंबर 2015 की शाम करीब 6 बजे गांव में ही रहने वाले राजेन्द्र रजक के घर गए। राजेन्द्र को दोनों आरोपी पंचू उर्फ पंचम के खेत में पार्टी होने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गए। खेत पर पंचू उर्फ पंचम मेहरा और इमरत सिंह चौधरी भी मौजूद था। वहां पर पांचों ने मिलकर शराब पी। प्रकरण में आरोप था कि वहां पर राजेन्द्र रजक को शराब में चूहा मार दवा मिलाकर आरोपियों ने पिला दी। कुछ देर बाद राजेन्द्र की तबीयत बिगडऩे पर सत्तू उर्फ सतेन्द्र और नवल सिंह ने उसे ले जाकर उसके घर पर छोड़ दिया। घर पर सीने में तेज दर्द होने के कारण राजेन्द्र रजक तड़पने लगा। इस पर उसके परिवार वाले पहले बेलखेड़ा और फिर शहपुरा ले गए, जहां पर राजेन्द्र की मौत हो गई थी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की वजह जहरीली शराब होने के आधार पर बेलखेड़ा थाना पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद चारों में से सत्तू उर्फ सतेन्द्र गौंड़ और नवल सिंह गौंड़ को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर अपर लोक अभियोजक राजेश तिवारी ने पैरवी की।
Created On :   24 Dec 2019 1:14 PM IST