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दूध के रेट तय करने पर सरकार को जवाब पेश करने दो हफ्ते की मोहलत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने दूध के रेट तय करने के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दे दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को भी रिज्वाइंडर पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 जनवरी को नियत की गई है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2007 में दूध को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया था। इसके बाद दूध के रेट तय किए गए थे। इस आदेश के खिलाफ डेयरी संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने समय अधिक हो जाने के कारण याचिका का निराकरण कर दिया था। इसके बाद भी जबलपुर में दूध के रेट तय नहीं किए जा रहे हैं। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि दूध के रेट तय नहीं होने से जबलपुर में मनमाने रेट पर दूध बेचा जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए डिवीजन बैंच ने दो हफ्ते का समय दे दिया है।
Created On :   8 Dec 2020 5:19 PM IST