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उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह (धनुष और बाण) पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने चुनाव आयोग को दोनों पक्षों और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लंबित विवाद जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग ने अंधेरी उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करके पार्टी के दोनों धड़ों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए थे। अब उपचुनाव हो चुके हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश का अब कोई अस्तित्व नहीं बचता है।
कोर्ट ने उद्धव गुट से पूछा कि अब अदालत को चुनाव आयोग के अंतिम विचार का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए? वहीं चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि वो एक संवैधानिक निकाय है और किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए उसे समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। ठाकरे की ओर से तर्क दिया कि सिंबल एक राजनीतिक दल की विचारधाराओं, लोकाचार और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। वहीं पार्टी का नाम शिवसेना राजनीतिक दल और राजनीतिक दल की आकांक्षाओं तथा मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त वाहन है। चुनाव आयोग ने किसी सुनवाई या पार्टियों को सबूत देने का अवसर दिए बिना नैसर्गिक न्याय के पूर्ण उल्लंघन में आदेश पारित किया है।
ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत तथा एकनाथ शिंदे की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल और राजीव नायर की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर को दोनों पक्षों को शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया था। इसके खिलाफ ठाकरे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
Created On :   15 Nov 2022 9:42 PM IST