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केन्द्रीय मंत्री राणे का जुहू स्थित बंगला ढहेगा-अवैध निर्माण कार्य पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे नारायण राणे के स्वामित्व वाले जुहू स्थित बंगले में हुए अवैध निर्माण को ढहाने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की पीठ ने केन्द्रीय मंत्री राणे की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिए है कि उन्हें दो महीने के भीतर अपने दम पर अवैध हिस्से को ध्वस्त करना होगा, ऐसा नहीं करने पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को कार्रवाई करनी होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते 20 सितंबर को बीएमसी को 2 हफ्ते के अंदर बंगले के अवैध हिस्से को गिराने और उसके एक सप्ताह बाद अदालत को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और इस राशि को 2 सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एमएएलएसए) में जमा कराने का भी निर्देश दिया था।
इससे पहले बीएमसी ने जून में जुहू स्थित बंगले के नियमितीकरण आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि निर्माण में उल्लंघन किया गया है। इसके बाद उन्होंने जुलाई में दूसरा आवेदन दाखिल किया था। बीएमसी द्वारा नियमितीकरण आवेदन को खारिज करने के बाद राणे इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
Created On :   26 Sept 2022 9:01 PM IST