जानिए - कृषि विभाग ने क्यो जारी किया आदेश

Unknown complaints will not be heard - Know why the Agriculture Department issued the order
जानिए - कृषि विभाग ने क्यो जारी किया आदेश
अज्ञात शिकायतों पर नहीं होगी सुनवाई जानिए - कृषि विभाग ने क्यो जारी किया आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में विभिन्न मामलों से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की बेनामी और बिना सबूत के शिकायतों का अब संज्ञान नहीं लिया जाएगा। शुक्रवार को सरकार के कृषि विभाग ने शासन और जिला कार्यालयों की शिकायतों के निस्तारण के दिशानिर्देश को लेकर शासनादेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि किसी मामले की शिकायत करने वाले व्यक्ति को अपना नाम, पता, फोन व मोबाइल नंबर और स्वयं का हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है, लेकिन ऐसा ध्यान में आया है कि सामाजिक कार्यकर्ता अथवा अन्य व्यक्ति सरकार या फिर क्षेत्रीय कार्यालय में बिना किसी सबूत और दस्तावेज के केवल व्यक्तिगत द्वेष व परेशान करने के लिए एक-दो पन्ने का शिकायत पत्र भेजते रहते हैं। 

उनके शिकायत पत्र में नाम, पता, फोन नबंर और हस्ताक्षर भी नहीं होते। वहीं कुछ कर्मचारी संगठन अपने लेटर पैड पर शिकायत करते हैं, लेकिन उसके साथ कोई सबूत नहीं जोड़ते। इस कारण शिकायतों के बारे में सच्चाई का पता लगाना संभव नहीं हो पाता। सरकार के क्षेत्रिय कार्यालयों का समय बर्बाद होता है। इसलिए अज्ञात अथवा बिना सबूत के शिकायत मिलने पर उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में शिकायतकर्ताओं को भी अवगत कराने को कहा है।

सरकार ने कहा है कि यदि शिकायत बेनामी नहीं होगी और उसके साथ उचित कागजातजोड़ा गया होगा तो ऐसी शिकायतों में तथ्यों का पता सक्षम प्राधिकारी को लगाना होगा। कुछ प्रकरण में आवश्यकता होने पर प्रादेशिक उपायुक्त अपने अधीन जिलों की शिकायतों की जांच अन्य जिलों की मशीनरी से कराएं। जिससे वास्तविक स्थिति सामने आ सके।किसी अपराध की शिकायत को संबंधित पुलिस, राज्य महिला आयोग, राज्य बाल अधिकार आयोग के पास भेजना होगा। भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच लिए एसीबी के क्षेत्रिय कार्यालय को सौपनी होगी।साथ ही संबंधित शिकायत की जांच रिपोर्ट सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिए भेजनी होगी। 
 

Created On :   24 Sept 2021 8:16 PM IST

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