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अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौत ; नागौद-उचेहरा मार्ग पर नंदहा के पास हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क सतना। नागौद थाना अंतर्गत नंदहा के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौत हो गई। यह घटना पता चलते ही पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर खोजबीन प्रारंभ कर दी है,वहीं पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बरेठिया उबारी निवासी सतीश कोल पुत्र रामजस कोल 13 वर्ष,अपने चाचा राजकरण कोल पुत्र रामबिहारी कोल 18 वर्ष के साथ बाइक पर बैठकर बिहटा स्थित ननिहाल गया था। वहां से बुधवार रात को लगभग 10 बजे दोनों लोग घर के लिए निकल पड़े। मगर नंदहा के पास कोई अज्ञात भारी वाहन उनकी बाइक को ठोकर मारने के बाद चपेट में लेेते हुए भाग निकला, इस हादसे में चाचा-भतीजे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन रात में किसी को खबर नहीं लगी। गुरुवार तड़के जब गांव के लोग नित्यक्रिया के लिए बाहर निकले तब उन्हें हादसे की जानकारी लगी तो डायल 100 पर सूचित किया,जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद पुलिस का मानना है कि रात में किसी वाहन की लाइट आंखों में पडऩे से बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद सड़क पर गिर गई और तभी कोई वाहन उन्हें रौदकर निकल गया, पेड़ पर बाइक की हेड लाइट के टुकड़े फंसे हुए थे।
तब मिली खबर
हादसे की बात पता चलने के काफी देर बाद तक दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी,गाड़ी में भी रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं था,जिसके कारण पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंतत: सोशल मीडिया पर खबर प्रसारित होने और मृतकों के पास मिले फोन से मृतकों की शिनाख्त कर परिजन तक यह सूचना पहुंचाई गई। तब जाकर परिवार के लोग नागौद आए और उनकी मौजूदगी में शवों के पोस्टमार्टम कराए गए। बताया गया है कि बाइक मृतकों की नहीं थी,बिहटा जाने के लिए उन्होंने किसी परिचित से मांगी थी
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।