यूरिया मामला: डीपीएमके फर्टिलाइजर्स का फुटकर और थोक लाइसेंस निरस्त

बचा हुआ यूरिया जमा नहीं कराया तो होगी एक और एफआईआर दर्ज यूरिया मामला: डीपीएमके फर्टिलाइजर्स का फुटकर और थोक लाइसेंस निरस्त


डिजिटल डेस्क जबलपुर। यूरिया वितरण में भारी अनियमितता के मामले में प्रशासन द्वारा जाँच में शिकायतों के सही पाए जाने पर डीपीएमके फर्टिलाइजर्स के फुटकर और थोक विक्रय लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर द्वारा की गई है। उप-संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. एसके निगम ने आदेश में फर्टिलाइजर मूवमेंट कन्ट्रोल आर्डर 1973 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर डीपीएमके फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड गोपाल आर्केड, गोपालबाग दमोह नाका, जबलपुर का फुटकर एवं थोक उर्वरक विक्रय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। डीपीएमके फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोपराइटर द्वारका प्रसाद गुप्ता का उर्वरक विक्रय लाइसेंस निरस्त करने की यह कार्यवाही कृभको श्याम कम्पनी के यूरिया के परिवहन और वितरण में मनमानी करने की प्राप्त शिकायतों को जाँच में सही पाए जाने पर की गई है। उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने इस संबंध में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31(1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश भी जारी कर दिए हैं।
श्याम कृभको फर्टिलाइजर्स को नोटिस, जमा करें सवा सौ टन यूरिया
उधर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने श्याम कृभको फर्टिलाइजर्स को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर सवा सौ टन यूरिया जमा करने को कहा गया है। कलेक्टर ने कहा है कि जबलपुर को 727.65 टन यूरिया जिले के डबल लॉक केन्द्रों में उपलब्ध कराना था लेकिन 125.35 टन यूरिया आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए तीन दिनों में शेष बचा हुआ यूरिया उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा क्षेत्रीय प्रबंधक कृभको श्याम फर्टिलाइजरर्स के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7, तथा फर्टिलाइजर मूवमेंट आर्डर 1973 धारा-3 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जबलपुर 25 अगस्त के द्वारा मंडल प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जिले को 853 टन यूरिया (मंडी 353 टन, सिहोरा 200 टन, शहपुरा 100 टन, पाटन 100 टन एवं मझौली 100 टन) उर्वरक भंडारण के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स जबलपुर को आदेशित किया गया था।
यूरिया जमा नहीं कराया तो एफआईआर
- यूरिया कंपनी को तीन दिनों में जबलपुर हिस्से का यूरिया जमा करने को कहा गया है। यदि बचा हुआ यूरिया जमा नहीं कराया तो एक और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
- डॉ. इलैयाराजा टी, कलेक्टर जबलपुर

Created On :   11 Sept 2022 11:26 PM IST

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